नंदिनी कृषक समृद्धि योजना:”किसानों की समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम 2025″

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना: “किसानों की समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम” कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध की मात्रा को बढ़ाना है और कृषकों की आय को दोगुना करना है वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कुल योगदान में पशुपालन क्षेत्र का योगदान 29.3% है जो की देश की सकल घरेलू GDP का 4.35% है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2025

Nandini Krishak Samriddhi yojna उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने के उद्देश्य से बनाई गई है।जिससे दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को आगे बढ़ाने और गाय पालने के लिए लोगों में रुचि पैदा हो इसलिए प्रदेश सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं,सब्सिडी और सहायता प्रदान की जाती है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य (Objectives of the Scheme)

इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी बेहतर सुविधा प्रदान करना है। ताकि वे उत्पादन में वृद्धि कर सकें।और अपनी जीवन शैली में सुधार ला सके। इसके अलावा यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराएगी जिससे उनकी उपज में वृद्धि हो सके।राज्य सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandni Samriddhi Krishak Yojna) डेयरी खोलने वाले किसानों को 31 लाख तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लाभ (Benifits of the Scheme)

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandni Samriddhi Krishak Yojna) के तहत पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु खरीदने में सहायता मिलेगी जिससे अधिक से अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया जा सके और समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके और इस योजना के माध्यम से पशुओं का बीमा भी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस इकाई की स्थापना की लागत ₹62,50,000 निर्धारित की गई है| जिसमें की लाभार्थी किसान को 50% यानी 31,2500 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी| के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं|

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की पात्रता (Eligibility Criteria of Nandni Samriddhi Krishak Yojna)

  • नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का स्थानी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र होना चाहिए।
  • गोपालन अथवा भैंस पालन का काम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा इसका प्रमाण संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो।
  • इकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी के पास 0.5 एकड़ भूमि अवश्य होनी चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त लगभग 1.5 एकड़ की भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक/ साझेदारी अथवा न्यूनतम सात वर्षों के लिए पंजीकृत अनुबंध पर ली गई हो तथा भूमि परियोजना के अनुकूल (जल भराव इत्यादि से मुक्त) हो।
  • पहले से संचालित कामधेनु अथवा मिनी कामधेनु अथवा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें (How to Apply)

(Nandini Krishak Samriddhi Yojana) को यूपी सरकार द्वारा प्रस्थापित किया गया है। इस योजना के तहत यूपी के पशुपालक किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। जब आवेदनों की संख्या अधिक होती है, तो लाभार्थी का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।

  • प्रथम चरण में 10 मंडल मुख्यालय अयोध्या, वाराणसी,प्रयागराज,लखनऊ,गोरखपुर,झांसी,मेरठ,बरेली,कानपुर औरआगरा जिलों के पशुपालक किसान आवेदन कर सकते हैं।
  • इसमें 25 दुधारू गायों का 35 इकाई स्थापित होगी
  • इसमें साहीवाल गिर थारपारकर एवं गंगा गिरी प्रजाति की गाय होगी।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक अपने संबंधित जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • DPR
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • डेयरी यूनिट स्थापना की फोटो

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना पशुपालक किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं अगर आप भी एक किसान है तो इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं।

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